couples legal rights in Hindi

couples legal rights in Hindi-कपल्स के कानूनी अधिकार इन हिंदी (इंडिया) Couples Legal Rights in Hindi- कानून में कहीं भी इस बात का प्रावधान नहीं है कि अगर कपल साय-साथ घूम रहे हों या फिर पार्क या दूसरी  पब्लिक प्लेस पर बैठे हों तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस सीआरपीसी और आईपीसी के आधार पर हो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन guess और concept  के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती है।

couples legal rights in Hindi
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अगर कोई कपल बैठे हुए है और एक-दूसरे से  बातचीत में मशगूल हैं तो पुलिस यह Concept बनाकर कि वह गलत हरकत कर सकते हैं, कार्रवाई नहीं कर सकती। हर नागरिक को Life and Liberty  का अधिकार है। संविधान के आर्टिकल-21 का दायरा काफी बड़ा है। आर्टिकल । के तहत Life and Liberty का Fundamental rights मिला हुआ है। इसका मतलब साफ है कि हर शख्स को यह अधिकार है कि वह अपनी मर्ज़ी से जिंदगी गुज़ारे। कपल जो बालिग हैं, अपनी मर्जी से एक साथ घूम सकते हैं, रह सकते हैं और चाहें तो शादी भी कर सकते  हैं। इस मामले में कोई पुलिसिंग नहीं हो सकती, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है की उनको परेशान करे। लेकिन पुलिस को यह अधिकार है कि अगर कोई शख्स गलत हरकत करता दिखे तो वह उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन Concept के आधार पर कार्रवाई नहीं हो सकती।

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पब्लिक प्लेस पर अशलील हरकत (Obscene) को कानून में Defined किया गया है। आईपीसी की धारा-294 के तहत इसके लिए कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अगर कोई शख्स अश्लील हरकत करता है और इस कारण किसी का feeling hurrt होती है तो वह पुलिस से इसकी शिकायत कर सकता है। पुलिस को यह देखना होगा कि समाज के हिसाब से कपल या फिर किसी और की हरकत अश्लीलता के दायरे में आती  है या नहीं। अगर पब्लिक प्लेस पर कोईे अश्लीलता करता है और अपनी हदें पार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हालांकि जगह के हिसाब से अश्लीलता की definition तय होती है, जैसे अगर कोई पब्लिक प्लेस पर kiss करता है तो । ये आईपीसी-294 के तहत अश्लीलता है लेकिन अगर किसी club में या private जगह पर किस करता है तो ये अश्लीलता नहीं है। अगर किसी छोटे शहर या गाँव में कपल बांहों में बांहें डालकर चलते हैं। या फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं तो लोगों को  इसे आपत्ति (objection) हो सकता है लेकिन वही Metro city या Goa वगैरह इलाके में अगर कपल एक दूसरे को hug करते हैं तो वह अश्लीलता (Obscenity) के दायरे से बाहर है।

complaint ( शिकायत) - अगर पब्लिक प्लेस कोई अश्लीलता  करता है या फिर हदें पार करता है तो इसकी। complaint की जा सकती है। अगर Park में कपल कुछ सा हरकत करें जो अश्लील हों तो पार्क में बैठे दूसरे लोग इसके लिए Obiection (आपत्ति) उठाते हुये पुलिस से complaint कर सकते हैं। ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा-294 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 3 महीने तक कैद की सजा का प्रावधान है।


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